अक्टूबर 2022 में होने वाले वो 6 फैसले जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते है? | 6 important money matters in October 2022 that require your attention

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6 important money matters in October 2022

अक्टूबर 2022 में होने वाले वो 6 फैसले जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते है?, 6 important money matters in October 2022 that require your attention

अक्टूबर 2022 में होने वाले वो 6 फैसले जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते है?, 6 important money matters in October 2022 that require your attention – इस अक्टूबर से आम आदमी के लिए बहुत से बदलाव होने वाले है जिसका प्रभाव हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूर से होगा, हमे पहले ही इन बदलाव के बारे में जान लेना चाहिए जिससे जब ये बदलाव हमे दिन प्रतिदिन देखने मिले तो हमे शॉक न लगे!

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम) और म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, या फिर क्रेडिट कार्ड के टोकन से उसके नामांकन तक, या फिर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए शुरू किए गए शुल्क, अक्टूबर में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आइये आज हम इन बदलावों पर चर्चा करते है।

चाहे आप अपने दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हों या नेशनल पेंशन सिस्टम और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हों, अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जो आपके मनी बॉक्स को प्रभावित करेंगे।

कार्डों का टोकनीकरण (Tokenisation of cards)

क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकनीकरण नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया हैं। यह सभी मर्चेंट वेबसाइटों को ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए आपके कार्ड नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट/समाप्ति तिथि को अपने सर्वर पर सहेजने से रोकेगा है, मतलब अब मर्चेंट कार्ड की इन इनफार्मेशन को अपने सर्वर पर सेव करके नही रख पाएंगे।

कार्ड उपयोगकर्ताओं को शॉपिंग वेबसाइट पर कोई भी सामान खरीदने से पहले एक टोकन बनाना होगा और उस टोकन को विशेष वेबसाइट (भविष्य में उपयोग के लिए) पर सहेजना या सेव करना होगा या एक टोकन पहले से जनेरट कर लेना होगा और उसे सेव कर लेना चाहिए जिससे आप इसे भविष्य में उपयोग कर सके।

हालांकि, ऑनलाइन कुछ भी खरीदने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है और ग्राहक किसी मर्चेंट की वेबसाइट पर अपने कार्ड के टोकन के माध्यम से पेमेंट नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। उस स्थिति में, ग्राहक को प्रत्येक लेन-देन के लिए नए सिरे से कार्ड विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें 16 अंकों का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट/समाप्ति तिथि और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (सीवीवी) शामिल हैं।

टोकन के साथ, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाला ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव सुरक्षित हो जाएगा। टोकन आपके कार्ड के विवरण को मास्क करता है, इसलिए यदि मर्चेंट की वेबसाइट से डेटा लीक भी होता है, तो फ्रॉड कार्ड का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे।

क्रेडिट कार्ड के नए नियम (New credit card rules)

कार्ड जारी करने वालों को क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी, यदि इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है तो। यह नियम सुरक्षा उद्देश्यों और किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार द्वारा लाया गया है।

कार्ड जारी करने वालों को भी ग्राहक को बिना किसी खर्च के क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना होगा। नवीनीकृत या बदले गए कार्ड के मामले में, निष्क्रिय कार्ड को बंद करना कार्डधारक द्वारा सभी देय राशियों के भुगतान के अधीन होगा।

कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी समय स्वीकृत और कार्डधारक को दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

एनपीएस ई-नॉमिनेशन अपडेशन कम परेशानी वाला होगा (NPS e-nomination updation to get less tedious)

1 अक्टूबर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वर्तमान में, नामांकन को अपडेट करने के उनके ऑनलाइन रिक्वेस्ट को नोडल ऑफिस या उन कॉरपोरेट्स द्वारा अधिकृत किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें वे कार्यरत हैं। ऑथोराइसेशन या प्राधिकरण के लिए इस आवश्यकता के कारण एक बड़ा बैकलॉग तैयार हो गया है और इसलिए, अनुरोधों को स्वीकार करने में देरी होती है।

इसलिए, 1 अक्टूबर से, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA) ने फैसला किया है कि एक बार ग्राहक या कर्मचारी ई-नामांकन अनुरोध में डाल देता है, नोडल कार्यालयों को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा।

यदि नोडल कार्यालय 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो नामांकन अनुरोध में परिवर्तन ऑटोमेटिकली रूप से सिस्टम द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। नामांकन को अपडेट करते समय, सब्सक्राइबर को एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन या घोषणा भी देना होगा जिसमे ये लिखा होगा कि अगर नामांकन पीएफआरडीए के निकास और निकासी नियमों के अनुरूप नहीं है तो उनका नामांकन शून्य हो जाएगा ।

म्यूच्यूअल फंड ग्राहकों के लिए सेबी का नियम – नामांकन प्रस्तुत करें या घोषणा से बाहर निकलें (SEBI’s rule for MF subscribers: Furnish nominations or opt out of the declaration)

आपके द्वारा किए जाने वाले सभी निवेशों में नामांकन एक महत्वपूर्ण तत्व है। वित्तीय बाजार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया सेबी (SEBI) ने भी सभी म्यूचुअल फंड हाउसों को यह आदेश दिए है कि कह हर म्यूच्यूअल फंड निवेश में नामांकन है या नही ये सुनिश्चित करे, और अगर नही है तो कस्टमर को नामांकन करने के लिए प्रेरित करे।

1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों की सदस्यता लेने वाले निवेशकों के पास या तो अपना नामांकन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा या उस आशय का अनुरोध प्रस्तुत करके नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

निवेशक फॉर्म भरकर और फंड हाउस या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को जमा करके नामांकित कर सकते हैं। जो निवेशक नामांकन से बाहर निकलने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्दिष्ट प्रारूप का उपयोग करके उसी प्रक्रिया का पालन करके ऐसा करना होगा। यदि निवेशक ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने का इच्छुक है, तो व्यक्ति या तो ई-साइन का उपयोग कर सकता है या फंड हाउस को लागू विधिवत हस्ताक्षरित प्रारूप की स्कैन की हुई प्रति भेज सकता है।

सभी म्यूच्यूअल फंड फोलियो जो किसी एक के नाम पर है या जॉइंट में है उसे नॉमिनी की जरुरत है या फिर वह एक ऑप्ट-आउट घोषणा पत्र दे कर फण्ड हाउस को बता सकता हैं।

बिना नामांकन या ऑप्ट-आउट घोषणा के म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज कर दिए जाएंगे और निवेशक ऐसे फोलियो में अपनी यूनिट नहीं बेच सकते हैं।

अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं? तो अब आप APY में योगदान नहीं कर पाएंगे (Are you an income tax-payer? You cannot contribute to APY anymore)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपलब्ध एक योजना है, जो मुख्य रूप से निम्न आय समूहों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर लक्षित है। एनपीएस के विपरीत, जो एक परिभाषित योगदान योजना है

एपीवाई एक पूर्व-निर्धारित पेंशन प्रदान करता है 60 साल की उम्र में – जिसमे आप 1,000 रुपये से ले कर 5,000 रुपये प्रति माह तक पा सकते है – लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि , नामांकन के समय ग्राहकों या निवेशक की उम्र और कामकाजी वर्षों के दौरान आपने इस स्कीम में कितना योगदान किया था, पेंशन की राशि उसी पर निर्भर करेगी।

यह स्कीम निम्न-आय वर्ग के लिए डिज़ाइन किया गया है, अन्य भी, इस योजना में अब तक योगदान दे कर फायदा उठा रहे थें। लेकिन अब इस स्कीम में निम्न आय वर्ग के अलावा और कोई इसका फायदा नही उठा पायेगा।

यदि आपकी इनकम टैक्सेबल श्रेणी में आती है तो 1 अक्टूबर से आप योगदान नहीं कर पाएंगे। इस तिथि से पहले किए गए योगदान धारा 80सीसीडी(1) के तहत 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा तक कटौती के पात्र बने रहेंगे।

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए लगाए गए शुल्क (Charges imposed to pay rent using the credit card)

आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर एक प्रतिशत का शुल्क लगाया है। 20 अक्टूबर से किराए के भुगतान पर शुल्क लिया जाएगा। अब तक किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा किराए का भुगतान करने के लिए ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया था।

RedGiraffe, Cred, Paytm और Magicbricks सहित कई तृतीय-पक्ष वेबसाइटों और ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान किया जा सकता है। यह शुल्क क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए इन वेबसाइटों और फिनटेक ऐप्स द्वारा लगाए जा रहे 0.4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के प्रसंस्करण शुल्क के अलावा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

आज के आर्टिकल में आपने देखा की अक्टूबर 2022 में होने वाले वो 6 फैसले जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते है? (6 important money matters in October 2022 that require your attention)

अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछे मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा, तब तक के लिए बने रहिये हमारे साथ apneebachat.com पर! मिलते हैं अगले आर्टिकल में धन्यवाद।