पैन कार्ड धारक तुरंत जान लें नियम, वरना लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना, Pan card rules alert – PAN card holders should know the rules immediately, otherwise may face a fine of Rs 10000
पैन कार्ड धारक तुरंत जान लें नियम, वरना लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना, Pan card rules alert – PAN card holders should know the rules immediately, otherwise may face a fine of Rs 10000 – आज के समय में चाहे आप जॉब/नौकरी, सेल्फ एम्प्लोयड या बिज़नेस करते हो, हर पेशे में PAN कार्ड का होना जरूरी हो गया है, इसीलिए ये अन्य दस्तावेजो की तरह ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। कोई भी वित्तीय ट्रांसेक्शन में पैन कार्ड की जरुरत होती है!
सरकार भी इस डॉक्यूमेंट को ले कर समय समय पर कोई ठोस कदम उठा रही है, उसी के चलते पैन और आधार को जोड़ने का नियम काफी समय से सरकार ले कर आई है, लेकिन किन्ही कारणों से इसे जोड़ने की समय सीमा बढती ही जा रही है! लेकिन इस समय सरकार आखरी बार ये सीमा बढ़ा रही है, और अगर उस समय सीमा के अन्दर आप पैन और आधार को नही जोड़ते है तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है!
आज के इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे की नियम क्या है, और आप दोनों दस्तावेजों को कैसे जोड़ सकते है, तो बने रहिये हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक –
स्टोरी (Story)
पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या पैन (Permanent Account Number PAN) को आधार कार्ड संख्या से जोड़ने की सलाह दी जा रही है।
यदि आप इस समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है। इसके साथ ही बाद में PAN/पैन को आधार से जोड़ने के लिए भी आपको 1,000 रुपये देने होंगे। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते आदि में निवेश नहीं कर पाएगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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इन पैन कार्ड धारकों को चुकाने होंगे 10,000 रुपये
इसके अलावा, यदि व्यक्ति एक पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।
लिंक इस तरह ऑनलाइन किए जा सकते हैं
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)
>> आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
>> यदि आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो वर्ग पर टिक करें।
>> अब कैप्चा कोड डालें।
>> अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
इस तरह एसएमएस के जरिए किया जा सकता है लिंक
आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।
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निष्क्रिय पैन को कैसे सक्रिय करें
निष्क्रिय पैन कार्ड को सक्रिय किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमएस भेजना होगा। मैसेज बॉक्स में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों का पैन नंबर डालने के बाद आपको स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा।