RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिये बैंक बंद होने पर जमाकर्ताओं को DICGC स्कीम से कितना पैसा मिलता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि वह सोलापुर स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस वापस ले रहे है। बैंक 22 सितंबर, 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। 

क्या है मामला?

1. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

लाइसेंस रद्द होने के कारण?

बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है।   और भी बहुत सी धाराएं है जिसके बैंक अनुसरण नही कर रहा था

लाइसेंस रद्द होने के कारण?

बैंक बंद होने पर लगभग 99% जमाकर्ता DICGC स्कीम के तहत से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं

बैंक बंद होने पर जमा का क्या होगा?

तहत प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रु तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलता है। यह कवर RBI की सहायक Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation द्वारा दिया जाता है।  इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से कोई बैंक डूब जाए या दिवालिया हो जाए अथवा बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाए तो उस स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को उस बैंक में जमाराशि या 5 लाख रुपए में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।

DICGC स्कीम क्या है?

सेविंग, करेंट, रेकरिंग और फिक्स्ड खातों में जमा धनराशि पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दूसरे देश की सरकार की तरफ से जमा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जमा राशि, अंतर बैंकिंग जमा वगैरह पर बीमा कवर का प्रावधान नहीं है।

किस तरह के खातों पर कवर?

– 18 पब्लिक सेक्टर बैंक, – 22 प्राइवेट बैंक, – 46 फॉरेन बैंक, – सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, – स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, – डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, – अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आदि शामिल हैं।

किन बैंकों में इंश्योरेंस कवर है?

जमाकर्ता को जो अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है, उसमें मूलधन के साथ इस पर मिलनेवाला ब्याज भी शामिल है।  

किस राशि पर बीमा कवर है ?

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