अक्टूबर 2022 में होने वाले वो 6 फैसले जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते है?

इस अक्टूबर से आम आदमी के लिए बहुत से बदलाव होने वाले है जिसका प्रभाव हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूर से होगा  NPS और म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, या फिर क्रेडिट कार्ड के टोकन से उसके नामांकन तक, या फिर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए शुरू किए गए शुल्क, अक्टूबर में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आइये आज हम इन बदलावों पर चर्चा करते है। 

क्या है स्टोरी?

टोकनीकरण नियम सभी मर्चेंट वेबसाइटों को ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए आपके कार्ड नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट/समाप्ति तिथि को अपने सर्वर पर सहेजने से रोकेगा 

कार्डों का टोकनीकरण (Tokenisation of cards)

कार्ड उपयोगकर्ताओं को शॉपिंग वेबसाइट पर कोई भी सामान खरीदने से पहले एक टोकन बनाना होगा और उस टोकन को विशेष वेबसाइट (भविष्य में उपयोग के लिए) पर सहेजना या सेव करना होगा या एक टोकन पहले से जनेरट कर लेना होगा और उसे सेव कर लेना चाहिए जिससे आप इसे भविष्य में उपयोग कर सके।

कार्डों का टोकनीकरण (Tokenisation of cards)

कार्ड जारी करने वालों को क्रेडिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी होगी, यदि इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है तो। यह नियम सुरक्षा उद्देश्यों और किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार द्वारा लाया गया है।

क्रेडिट कार्ड के नए नियम (New credit card rules)

1 अक्टूबर से, Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA ने फैसला किया है कि एक बार ग्राहक या कर्मचारी ई-नामांकन अनुरोध में डाल देता है, नोडल कार्यालयों को इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि नोडल कार्यालय 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो नामांकन अनुरोध में परिवर्तन ऑटोमेटिकली रूप से सिस्टम द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। 

एनपीएस ई-नॉमिनेशन अपडेशन कम परेशानी वाला होगा

1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद म्यूचुअल फंड इकाइयों की सदस्यता लेने वाले निवेशकों के पास या तो अपना नामांकन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा या उस आशय का अनुरोध प्रस्तुत करके नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

म्यूच्यूअल फंड ग्राहकों के लिए सेबी का नियम – नामांकन प्रस्तुत करें या घोषणा से बाहर निकलें 

अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं? तो अब आप APY में योगदान नहीं कर पाएंगे यह स्कीम निम्न-आय वर्ग के लिए डिज़ाइन किया गया है, अन्य भी, इस योजना में अब तक योगदान दे कर फायदा उठा रहे थें। लेकिन अब इस स्कीम में निम्न आय वर्ग के अलावा और कोई इसका फायदा नही उठा पायेगा।

अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं? तो अब आप APY में योगदान नहीं कर पाएंगे

20 अक्टूबर से किराए के भुगतान पर शुल्क लिया जाएगा।  यह शुल्क क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए इन वेबसाइटों और फिनटेक ऐप्स द्वारा लगाए जा रहे 0.4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के प्रसंस्करण शुल्क के अलावा है। 

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किराए का भुगतान करने के लिए लगाए गए शुल्क

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